पुलिस की पक्की पैरवी:चोरी और आर्म्स एक्ट के अभियुक्तों को जेल में बिताए दिनों की सजा, जुर्माना भी ठोका

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पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 2000/- रु0 के अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बिताई गई सजा से  दण्डित किया गया।
थाना अलापुर  पर पंजीकृत मु0अ0सं0 434/2004 धारा  379/411/427 भादवि बनाम काली चरण पुत्र सोनपाल निवासी जिन्दी नगला थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11-01-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त कालीचरण को अन्तर्गत धारा 379 411 427 भादवि के अपराध के लिए 2000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर कां0 अंकुश तथा लोक अभियोजक श्री अभयदीप श्रीवास्तव तथा विवेचक उ0नि0 रूकमपाल का योगदान सराहनीय रहा।

इधर, "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत  आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 1000/- रु0 के अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बिताई गई सजा से  दण्डित किया गया|
थाना उझानी  पर पंजीकृत मु0अ0सं0 606/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम भागीरथ उर्फ मूलजन्द्र पुत्र तोताराम निवासी नगरा मजरा फूलपुर थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री राजराम सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11-01-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त भागीरथ उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 1000 रु के अर्थदण्ड व जेल में पूर्व में बितायी गयी सजा से दण्डित किया पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी हे0कां0 रमेशचन्द्र मीना तथा लोक अभियोजक सुश्री रोहिणी उपाध्याय तथा विवेचक उ0नि0 श्री राजराम सिंह का योगदान सराहनीय रहा है|
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